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महात्मा गांधी रोजगार गारंटी मिशन

दिनांक : 01/09/2022 - | सेक्टर: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक ऐसा कानून है जिसके तहत कोई भी वयस्क जो न्यूनतम मजदूरी पर अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर स्थानीय सार्वजनिक कार्यों पर नियोजित होने का हकदार है, 150 दिनों की गारंटी के साथ (अतिरिक्त) राज्य सरकार से 50 दिन) प्रति परिवार प्रति वर्ष अकुशल शारीरिक कार्य। नरेगा एक “मांग संचालित” कार्यक्रम है और पात्र श्रमिकों को मांग पर 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना है।

लाभार्थी:

ग्रामीण परिवार

लाभ:

ग्रामीण रोजगार

आवेदन कैसे करें

ग्राम पंचायतों के माध्यम से पंजीयन